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Pradhan Mantri Awas Yojana Urban 2.0: अपना घर पाने का सुनहरा मौका, जानें कैसे करें आवेदन और कितनी मिलेगी सब्सिडी

शहरों में रहने वाले लाखों परिवारों के लिए घर खरीदना आज भी एक बड़ा सपना है। बढ़ती महंगाई, जमीन की कमी और ऊंची प्रॉपर्टी कीमतों ने इस सपने को और कठिन बना दिया है। ऐसे में केंद्र सरकार ने प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 (PMAY-U 2.0) के तहत 1 करोड़ नए घरों के लिए पंजीकरण खोलकर लोगों को राहत दी है।
अगर आप भी शहर में अपना घर बनाना, खरीदना या किराए पर लेना चाहते हैं, तो यह योजना आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है। योजना की अवधि 2024 से 2029 तक तय की गई है। इस दौरान सरकार पात्र लाभार्थियों को आर्थिक सहायता और ब्याज सब्सिडी प्रदान करेगी, जिससे शहरी गरीब, निम्न और मध्यम आय वर्ग के परिवार किफायती मकान हासिल कर सकें

Pradhan Mantri Awas Yojana Urban 2.0

Pradhan Mantri Awas Yojana Urban 2.0 का उद्देश्य

इस योजना के तीन प्रमुख उद्देश्य हैं:

  1. हर परिवार को किफायती घर उपलब्ध कराना
  2. शहरी हिस्सों में हाउसिंग इंडेक्स और हाउस ओनरशिप बढ़ाना
  3. किराए पर घरों की उपलब्धता बढ़ाना

योजना की संरचना में इस बार निजी डेवलपर्स को भी शामिल किया गया है, जिससे अधिक संख्या में किफायती फ्लैट निर्माण संभव होगा।


कौन आवेदन कर सकता है? (Eligibility Criteria)

सरकार ने पात्रता के लिए कुछ मापदंड तय किए हैं:

1. आय वर्ग के अनुसार पात्रता

  • EWS (Economic Weaker Section): वार्षिक आय 3 लाख रुपये तक
  • LIG (Low Income Group): वार्षिक आय 3 से 6 लाख रुपये
  • MIG-I (Middle Income Group I): वार्षिक आय 6 से 12 लाख रुपये
  • MIG-II (Middle Income Group II): वार्षिक आय 12 से 18 लाख रुपये

2. घर न होने की शर्त

आवेदक या परिवार के नाम पर किसी भी शहर में पहले से पक्का घर नहीं होना चाहिए।

3. महिला स्वामित्व

EWS और LIG श्रेणी में घर ज्यादातर महिला मुखिया के नाम पर या संयुक्त स्वामित्व में होना अनिवार्य है। इसका उद्देश्य महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देना है।

4. आधार और दस्तावेज सत्यापन

आवेदन के लिए आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, बैंक विवरण और परिवार विवरण अनिवार्य हैं।


योजना में मिलने वाली सब्सिडी और लाभ

Pradhan Mantri Awas Yojana Urban 2.0 के तहत लाभार्थियों को कई तरह की आर्थिक राहत मिलेगी:

1. ब्याज सब्सिडी (Interest Subsidy)

सरकार क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) के तहत पात्र परिवारों को ब्याज पर सब्सिडी देती है।

आय वर्गब्याज सब्सिडीअधिकतम सब्सिडी
EWS6.50%₹2.67 लाख तक
LIG6.50%₹2.67 लाख तक
MIG-I4%₹2.35 लाख तक
MIG-II3%₹2.30 लाख तक

ब्याज सब्सिडी सीधे बैंक लोन से समायोजित की जाती है, जिससे EMI कम हो जाती है।

2. सेन्ट्रल असिस्टेंस

EWS/LIG श्रेणी के लिए प्रति घर ₹1.5 लाख तक की सहायता भी उपलब्ध है।

3. किराए पर घर

नई नीति में किराए पर घर उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था है, जिससे नौकरी, शिक्षा या व्यवसाय के लिए शहर आने वाले लोग लाभ उठा सकेंगे।


कैसे करें आवेदन?

आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल है:

  1. PMAY-U पोर्टल पर जाएं: pmaymis.gov.in
  2. Citizen Assessment पर क्लिक करें
  3. आय श्रेणी और परिवार विवरण भरें
  4. आधार सत्यापन पूरा करें
  5. दस्तावेज अपलोड करें
  6. सत्यापन के बाद आवेदन स्वीकार किया जाएगा

राज्य सरकारें और शहरी निकाय आवेदन की जांच करेंगे और पात्र सूची में नाम जोड़ेंगे।


दस्तावेज जो लगेंगे

  • आधार कार्ड
  • PAN (यदि लागू हो)
  • आय प्रमाणपत्र
  • बैंक पासबुक
  • परिवार पहचान विवरण
  • मोबाइल नंबर
  • फोटो

कितने लोग ले सकेंगे लाभ?

योजना के तहत 1 करोड़ नए घर प्रस्तावित हैं। अनुमान है कि इसमें:

  • 40% EWS/LIG परिवार
  • 35% MIG परिवार
  • 25% किराये पर आवास

को प्राथमिकता मिलेगी।

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शहरों में हाउसिंग बढ़ाने का प्रभाव

भारत में शहरीकरण तेज़ी से बढ़ रहा है। आने वाले वर्षों में भारत की 40% से अधिक आबादी शहरों में रहने लगेगी।
इस योजना के चलते:

  • किराए की समस्या कम होगी
  • हाउसिंग मार्केट में स्थिरता आएगी
  • निर्माण क्षेत्र में रोजगार बढ़ेंगे
  • रियल एस्टेट में निवेश बढ़ सकता है

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