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केंद्र सरकार नेशनल कंज़्यूमर हेल्पलाइन पर जोड़ा GST शिकायत सेक्शन, 17 भाषाओं में होगी सुविधा

भारत सरकार ने उपभोक्ताओं की शिकायतों को और आसान बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अब नेशनल कंज़्यूमर हेल्पलाइन (NCH) पर एक विशेष GST शिकायत सेक्शन जोड़ा गया है, जहाँ उपभोक्ता 17 भाषाओं में अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यह पहल उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और देशभर में टैक्स पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

GST शिकायत नेशनल कंज़्यूमर हेल्पलाइन

GST शिकायत नेशनल कंज़्यूमर हेल्पलाइन पर आसान

गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) लागू होने के बाद से आम लोगों और कारोबारियों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा है,

जैसे – बिल में गलत टैक्स चार्ज करना या GST इनवॉइस देने से मना करना।

पहले इन शिकायतों को दर्ज करना लंबा और जटिल काम था।

लेकिन अब GST शिकायत नेशनल कंज़्यूमर हेल्पलाइन के जरिए लोग अपनी शिकायतें आसानी से, सीधे और आधिकारिक तरीके से दर्ज कर सकते हैं। NCH पहले से ही उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करने का बड़ा प्लेटफॉर्म है, और अब इसमें GST प्रबंधन से जुड़ी शिकायतें भी ली जाएंगी। इससे व्यापार में पारदर्शिता बढ़ेगी और आम उपभोक्ता का विश्वास मजबूत होगा।


17 भाषाओं में सुविधा – हर किसी की पहुंच

इस पहल की सबसे खास बात यह है कि अब लोग अपनी शिकायतें 17 भाषाओं में दर्ज कर पाएंगे।

भारत एक विविध भाषाओं और संस्कृतियों वाला देश है।

अब चाहे कोई उपभोक्ता तमिलनाडु, पंजाब, असम या पश्चिम बंगाल से हो, वह अपनी पसंदीदा भाषा में शिकायत दर्ज कर सकता है।

यह न केवल भाषा की बाधा को खत्म करता है बल्कि छोटे व्यापारियों, स्थानीय दुकानदारों और उन ग्राहकों के लिए भी आसान बनाता है जो अंग्रेज़ी या हिंदी में सहज नहीं हैं।


क्यों है यह कदम अहम?

  • उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना: अब गलत टैक्स चार्ज या GST इनवॉइस न मिलने पर उपभोक्ता सीधे शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
  • पारदर्शिता को बढ़ावा: व्यापारियों पर अधिक निगरानी होगी जिससे टैक्स चोरी और फर्जी बिलिंग कम होगी।
  • आसान अनुपालन: GST शिकायत दर्ज करना अब आसान हो गया है।
  • सर्वसुलभ सेवा: शहर हो या गांव, यह सुविधा पूरे भारत में उपलब्ध होगी।

कैसे दर्ज करें GST शिकायत?

उपभोक्ता निम्न माध्यमों से NCH से जुड़ सकते हैं:

  • टोल-फ्री नंबर – कॉल कर सीधे शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
  • ऑनलाइन पोर्टल – NCH वेबसाइट पर शिकायत दर्ज की जा सकती है।
  • मोबाइल ऐप – “Consumer App” पर भी यह सुविधा मौजूद है।

शिकायत दर्ज करने के लिए बिल/इनवॉइस, व्यापारी का GST नंबर (यदि उपलब्ध हो), और समस्या का विवरण देना होगा। इसके बाद प्लेटफॉर्म शिकायत को संबंधित विभाग तक भेज देगा।


आम लोगों पर असर

इस पहल से कारोबारियों में जवाबदेही बढ़ेगी। ग्राहक अब गलत चार्ज या बिना बिल के परेशान नहीं होंगे।

साथ ही छोटे व्यापारी और कारोबारी भी GST से जुड़ी धोखाधड़ी से सुरक्षित महसूस करेंगे।

आम उपभोक्ता के लिए यह कदम टैक्स और उपभोक्ता अधिकारों के बीच संतुलन बनाता है।

GST शिकायत नेशनल कंज़्यूमर हेल्पलाइन का नया सेक्शन उपभोक्ता-हितैषी बदलाव है,

जिससे पूरे देश के लोग बिना झिझक शिकायत दर्ज कर सकेंगे।

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निष्कर्ष

केंद्र सरकार का यह कदम सिर्फ तकनीकी सुधार नहीं बल्कि उपभोक्ता-केंद्रित सुधार है।

नेशनल कंज़्यूमर हेल्पलाइन पर GST शिकायत सेक्शन जोड़कर सरकार ने आम जनता के अधिकारों को और मज़बूत किया है।

17 भाषाओं में उपलब्ध यह सेवा उपभोक्ताओं को बिना किसी डर या झिझक के अपनी बात रखने का अधिकार देती है।

यह बदलाव न सिर्फ उपभोक्ताओं की सुरक्षा करेगा बल्कि टैक्स प्रणाली को और पारदर्शी व विश्वसनीय बनाएगा।

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