टैक्सपेयर्स ध्यान दें! 31 दिसंबर 2025 तक PAN Aadhaar लिंक नहीं किया तो 1 जनवरी 2026 से आपका PAN हो जाएगा निष्क्रिय – सरकार की बड़ी चेतावनी
भारत सरकार और आयकर विभाग लगातार यह सुनिश्चित करने में लगे हैं कि करदाताओं की जानकारी सटीक, सुरक्षित और अपडेटेड हो। इसी उद्देश्य के तहत अब PAN – Aadhaar लिंकिंग को लेकर एक नई, सख्त और अंतिम समयसीमा घोषित की गई है। आयकर विभाग के नवीनतम निर्देश के अनुसार, सभी टैक्सपेयर्स को 31 दिसंबर 2025 से पहले अपने PAN को आधार से लिंक करना अनिवार्य है। जो लोग इस समयसीमा का पालन नहीं करेंगे, 1 जनवरी 2026 से उनका PAN कार्ड निष्क्रिय (Inoperative) मान लिया जाएगा।

यह नियम विशेष रूप से उन व्यक्तियों पर लागू होगा
जिन्हें 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार एनरोलमेंट ID के आधार पर PAN जारी किया गया था।
PAN निष्क्रिय होने का क्या मतलब है?
यदि आपका PAN 1 जनवरी 2026 से निष्क्रिय हो गया, तो आप निम्न कार्य नहीं कर सकेंगे:
- बैंक खाता खोलना
- 50,000 रुपये से अधिक का लेन-देन
- क्रेडिट कार्ड या लोन के लिए आवेदन
- म्यूचुअल फंड/शेयर मार्केट में निवेश
- ITR दाखिल करना
- TDS/TCS पर छूट लेना
- पात्र सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करना
यानी आपकी आर्थिक और वित्तीय गतिविधियाँ सीधे प्रभावित होंगी।
इसलिए यह चेतावनी हर टैक्सपेयर के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
यह नियम किसके लिए अनिवार्य है?
आयकर विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह नया नियम विशेष रूप से उन व्यक्तियों पर लागू है –
- जिन्हें आधार कार्ड नहीं मिलने से पहले आधार एनरोलमेंट ID के आधार पर PAN जारी हुआ था
- या जिनका PAN-Aadhaar लिंक अब तक पूरा नहीं हुआ है
- या जिनका आधार से संबंधित डेटा मैच नहीं हो रहा
ऐसे सभी व्यक्तियों को 31 दिसंबर 2025 तक लिंकिंग पूरी करनी होगी।
सरकार बार-बार रिमाइंडर क्यों जारी कर रही है?
इसकी प्रमुख वजहें हैं:
1. कर चोरी रोकना
PAN–Aadhaar लिंकिंग से डुप्लीकेट PAN और फर्जी लेन-देन पर रोक लगती है।
2. डेटाबेस एकीकृत करना
फाइनेंस और टैक्स से जुड़े सभी रिकॉर्ड एक प्लेटफॉर्म से मैच हो जाते हैं।
3. सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता
लाभ केवल योग्य व्यक्तियों तक पहुंचे, इसके लिए आधार–PAN लिंकिंग बेहद जरूरी है।
4. आयकर दाखिल करने में आसानी
लिंक होने से ITR और e-KYC आसान होता है।
PAN–Aadhaar लिंक कैसे करें?
सरकार ने प्रक्रिया बेहद आसान रखी है:
1. ऑनलाइन लिंकिंग (Income Tax Portal)
- https://www.incometax.gov.in पर जाएं
- “Link Aadhaar” विकल्प चुनें
- PAN, Aadhaar और मोबाइल नंबर दर्ज करें
- OTP के माध्यम से सत्यापन करें
2. SMS के जरिए लिंक करना
आप SMS भेजकर भी लिंक कर सकते हैं (यदि सुविधा चालू हो)।
3. PAN सेवा केंद्रों के माध्यम से
यदि ऑनलाइन प्रक्रिया में समस्या आए, तो नजदीकी PAN या आधार केंद्र जाकर अपडेट करा सकते हैं।
ये भी पढ़ें: कुछ कर्मचारियों को दिसंबर की सैलरी नहीं मिलेगी – अधिकारियों की बड़ी चेतावनी
समयसीमा चूक गए तो?
यदि कोई करदाता 31 दिसंबर 2025 तक PAN–Aadhaar लिंक नहीं करता, तो 1 जनवरी 2026 से:
- PAN निष्क्रिय हो जाएगा
- वित्तीय लेन-देन बाधित होंगे
- ITR दाखिल नहीं होगा
- बैंक लेन-देन में दिक्कत आएगी
- पुनः सक्रिय करने के लिए दंड शुल्क लग सकता है
यानी नुकसान केवल आर्थिक नहीं, कानूनी भी हो सकता है।
khaberbox.com पर पढ़ें ताजा समाचार (हिंदी समाचार), मनोरंजन, खेल, क्रिकेट, राजनीति, धर्म, शिक्षा, बाज़ार और प्रौद्योगिकी से जुड़ी हर खबर। समय पर अपडेट या हिंदी ब्रेकिंग न्यूज के लिए खबर बॉक्स चुनें। अपने समाचार अनुभव को और बेहतर बनाएं।

