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Mutual Fund Gift Tax Rules: MF यूनिट गिफ्ट करने से पहले ये नियम जानना जरूरी

किसी अपने को कुछ खास गिफ्ट करना भावनाओं से जुड़ा होता है। आमतौर पर लोग नकद, गहने या संपत्ति गिफ्ट करते हैं, लेकिन अब कई निवेशक म्यूचुअल फंड (MF) यूनिट्स को भी गिफ्ट के रूप में देने लगे हैं। यह विचार भले ही समझदारी भरा लगे, लेकिन सच्चाई यह है कि MF यूनिट्स गिफ्ट करना उतना आसान नहीं है। विशेषज्ञों के अनुसार, म्यूचुअल फंड यूनिट्स को कानून में कैपिटल एसेट माना जाता है और इन पर सख्त टैक्स और ट्रांसफर नियम लागू होते हैं। इस विषय पर टैक्स विशेषज्ञ CA Dr. Suresh Surana ने निवेशकों को सावधानी बरतने की सलाह दी है।

Mutual Fund Gift Tax Rules

MF यूनिट्स गिफ्ट करना कैश से अलग क्यों है?

कैश या गिफ्ट आइटम देने में आमतौर पर ट्रांसफर प्रक्रिया सरल होती है। लेकिन MF यूनिट्स के मामले में:

  • यूनिट्स इलेक्ट्रॉनिक (डीमैट/फोलियो) फॉर्म में होती हैं
  • उनका ट्रांसफर AMFI और फंड हाउस के नियमों के अधीन होता है
  • हर गिफ्ट टैक्स-फ्री नहीं होता

इसी वजह से निवेशक अक्सर गलतफहमी में रहते हैं कि वे MF यूनिट्स को बिना किसी टैक्स या नियम के गिफ्ट कर सकते हैं।


क्या MF यूनिट्स गिफ्ट करना कानूनी रूप से अनुमति है?

हां, कुछ खास रिश्तों में MF यूनिट्स गिफ्ट करना कानूनन अनुमति प्राप्त है।

इनमें शामिल हैं:

  • पति-पत्नी
  • माता-पिता और बच्चे
  • भाई-बहन
  • दादा-दादी / नाना-नानी
  • पोते-पोतियां

इन रिश्तों में गिफ्ट की गई MF यूनिट्स पर तुरंत टैक्स नहीं लगता, बशर्ते वह वास्तविक गिफ्ट हो और ठीक तरीके से ट्रांसफर की गई हो।


किन मामलों में MF गिफ्ट पर टैक्स लगता है?

अगर MF यूनिट्स ऐसे व्यक्ति को गिफ्ट की जाती हैं जो इन निर्दिष्ट रिश्तों में शामिल नहीं है, तो टैक्स नियम लागू हो जाते हैं।

मुख्य टैक्स नियम

  • अगर एक वित्तीय वर्ष में गिफ्ट की गई MF यूनिट्स की वैल्यू ₹50,000 से ज्यादा है
  • और प्राप्तकर्ता निर्दिष्ट रिश्तेदार नहीं है
  • तो पूरी राशि प्राप्तकर्ता की आय मानी जाएगी
  • और उस पर इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स लगेगा

यही वह बिंदु है जहां ज्यादातर निवेशक गलती कर बैठते हैं।


कैपिटल गेन टैक्स कब लगता है?

गिफ्ट के समय डोनर (देने वाले) पर कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता।

लेकिन जब प्राप्तकर्ता (Receiver) भविष्य में उन MF यूनिट्स को बेचता है, तब:

  • खरीद की तारीख (Original Purchase Date) वही मानी जाती है
  • खरीद मूल्य (Cost of Acquisition) भी वही रहता है
  • और उसी आधार पर लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगाया जाता है

यानी टैक्स बचा नहीं, बल्कि आगे के लिए ट्रांसफर हो जाता है।


क्या सभी MF यूनिट्स गिफ्ट की जा सकती हैं?

नहीं। कुछ मामलों में पाबंदी होती है:

  • ELSS यूनिट्स को लॉक-इन अवधि में गिफ्ट नहीं किया जा सकता
  • कुछ फंड हाउस जॉइंट होल्डिंग या नॉमिनी आधारित यूनिट्स के गिफ्ट की अनुमति नहीं देते
  • KYC और डॉक्यूमेंटेशन पूरा होना अनिवार्य है

इसलिए हर MF यूनिट को गिफ्ट करने से पहले फंड हाउस की शर्तें देखना जरूरी है।

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CA Dr. Suresh Surana की सलाह

CA Dr. Suresh Surana के अनुसार:

  • MF यूनिट्स गिफ्ट करना टैक्स प्लानिंग टूल नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है
  • बिना नियम समझे गिफ्ट करना भविष्य में टैक्स नोटिस का कारण बन सकता है
  • गिफ्ट डीड, ट्रांसफर फॉर्म और KYC दस्तावेज सही रखें

उनका कहना है कि निवेशकों को MF गिफ्ट करने से पहले प्रोफेशनल टैक्स सलाह जरूर लेनी चाहिए।

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