ITR डेडलाइन 16 सितंबर तक बढ़ी: बिना पेनल्टी ITR फाइल करने का आज आखिरी मौका
इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करना न सिर्फ कानूनी बाध्यता है बल्कि यह वित्तीय अनुशासन का भी प्रमाण है। बहुत से करदाताओं के लिए डेडलाइन तक पहुँचना तनावपूर्ण हो जाता है, खासकर जब आखिरी वक्त में दिक्कतें आती हैं। इस साल ITR डेडलाइन को लेकर एक अहम अपडेट आया है।

पहले 15 सितंबर तय की गई ITR डेडलाइन को सरकार ने एक दिन बढ़ाकर 16 सितंबर कर दिया है।
यानी आज आखिरी दिन है जब आप बिना पेनल्टी अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।
अगर आप इस तारीख को चूक जाते हैं तो लेट फीस लगेगी और आपके वित्तीय रिकॉर्ड्स में अनावश्यक परेशानियाँ आ सकती हैं।
क्यों बढ़ाई गई ITR डेडलाइन?
पिछले कुछ वर्षों में आयकर विभाग ने यह देखा है कि आखिरी समय पर लाखों लोग पोर्टल पर फाइलिंग करते हैं।
ऐसे में तकनीकी समस्या और अनुपालन का दबाव बढ़ जाता है।
इसी वजह से कई बार डेडलाइन को थोड़ा बढ़ा दिया जाता है। सरकारी और प्राइवेट कर्मचारियों को मिलेगा फायदा
इस साल का यह एक दिन का एक्सटेंशन उन लोगों के लिए राहत माना जा रहा है जो डॉक्यूमेंटेशन या तकनीकी समस्या से जूझ रहे थे।
लेकिन यह समझना जरूरी है कि 16 सितंबर आखिरी तारीख है। इसके बाद कोई और बढ़ोतरी नहीं होगी।
ITR डेडलाइन मिस करने पर क्या होगा?
कई लोग सोचते हैं कि डेडलाइन चूकने से कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके गंभीर नतीजे हो सकते हैं:
- लेट फाइलिंग पेनल्टी – इनकम टैक्स एक्ट की धारा 234F के अनुसार 16 सितंबर के बाद फाइल न करने पर ₹5,000 तक का जुर्माना लग सकता है। जिनकी सालाना आय ₹5 लाख से कम है, उनके लिए यह जुर्माना ₹1,000 तक हो सकता है।
- बकाया टैक्स पर ब्याज – यदि आपका टैक्स बाकी है तो धारा 234A, 234B और 234C के तहत ब्याज देना होगा।
- कुछ फायदे छूट सकते हैं – यदि आप देर से ITR दाखिल करते हैं तो आप कैपिटल लॉस या बिज़नेस लॉस जैसी कुछ छूट का लाभ भविष्य में नहीं उठा पाएंगे।
- लोन और वीज़ा प्रोसेस पर असर – बैंक और दूतावास ITR की कॉपी आय प्रमाण के तौर पर मांगते हैं। समय पर न फाइल करने से आपकी विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है।
समय पर ITR फाइलिंग क्यों जरूरी है?
- आय का प्रमाण – ITR लोन, वीज़ा या क्रेडिट कार्ड के लिए मान्य आय का प्रमाण है।
- तेज़ रिफंड – जितना जल्दी फाइल करेंगे उतनी जल्दी टैक्स रिफंड मिलेगा।
- वित्तीय अनुशासन – समय पर फाइलिंग आपको आर्थिक रूप से संगठित रहने की आदत डालती है।
- मानसिक सुकून – आखिरी वक्त की भागदौड़ और जुर्माने से बचाव होता है।
आखिरी दिन पर ITR कैसे फाइल करें?
- सभी जरूरी दस्तावेज़ जैसे PAN कार्ड, आधार, फॉर्म 16, बैंक स्टेटमेंट इकट्ठा करें।
- incometax.gov.in पोर्टल पर जाकर सही असेसमेंट ईयर में फाइल करें।
- सभी आय और छूट की डिटेल चेक करें और धारा 80C, 80D आदि के तहत क्लेम करें।
- ITR सबमिट कर Aadhaar OTP या नेट बैंकिंग से ई-वेरिफाई करें।
अंतिम याद दिलाना
सरकार पहले ही 15 सितंबर से डेडलाइन बढ़ाकर 16 सितंबर कर चुकी है।
आज ITR डेडलाइन का आखिरी दिन है। इसके बाद लेट फीस और दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।
अगर आपने अभी तक ITR दाखिल नहीं किया है तो तुरंत पोर्टल पर जाकर प्रक्रिया पूरी करें।
समय पर फाइलिंग आपको पेनल्टी से बचाएगी और वित्तीय जिम्मेदारी पूरी करने का सुकून भी देगी।