नई कार खरीदते समय मिल सकता है बड़ा फायदा – सरकार आपको वापस करती है पैसा, जानें कैसे!
जब भी लोग नई कार खरीदते हैं, वे सोचते हैं कि यह खर्च बढ़ाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं – कार खरीदने से कभी-कभी आपको बड़ा टैक्स रिफंड भी मिल सकता है? यह बात ज्यादातर कार खरीदारों को नहीं पता, लेकिन हाल ही में एक वायरल पोस्ट ने इस मुद्दे पर सबका ध्यान आकर्षित किया है।

X (पहले Twitter) यूजर ने बताया कि भारत में नई कार खरीदने पर आपको Tax Collected at Source (TCS) का एक हिस्सा सरकार वापस कर देती है।
यह टैक्स कार शोरूम द्वारा Income Tax Act की धारा 206C के तहत आपकी ओर से काटा जाता है।
TCS क्या है और यह क्यों काटा जाता है?
जब आप 10 लाख रुपये से अधिक की कार खरीदते हैं, तो शोरूम आपसे 1% TCS वसूलता है।
यह रकम सीधे सरकार के पास जाती है और आपके Form 26AS में दिखाई देती है।
धीरे-धीरे यह समझा जाता है कि TCS वही टैक्स है जिसे आप पर लागू कर दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है।
TCS आपकी आय पर अतिरिक्त टैक्स नहीं है
यह बस एक “Advance Tax” है जो सरकार आपके नाम पर इकट्ठा करती है।
टैक्स भरते समय, यदि आपकी वास्तविक टैक्स देनदारी कम निकलती है,
तो सरकार TCS की राशि आपको वापस कर देती है।
लोग रिफंड क्यों नहीं लेते?
ज्यादातर लोग दो कारणों से इस रिफंड का फायदा नहीं उठा पाते:
1. जानकारी की कमी
बहुत कम खरीदार जानते हैं कि कार पर TCS कटता है और यह रिफंडेबल है।
2. ITR फाइल न करना
जो लोग आयकर रिटर्न दायर नहीं करते, वह कभी नहीं जान पाते कि सरकार के पास जमा TCS उन्हें वापस मिल सकता था।
कैसे पता करें कि आपका TCS जमा हुआ है?
आप अपना Form 26AS या AIS (Annual Information Statement) चेक कर सकते हैं।
यहां आपको दिखाई देगा:
- कब कार खरीदी
- कितनी TCS राशि कटी
- शोरूम ने कितना टैक्स सरकार को भेजा
यह देखकर आप सीधे अपना रिफंड दावा कर सकते हैं।
टैक्स रिफंड कैसे मिलेगा?
यदि आपके वार्षिक टैक्स की कुल देनदारी कटी हुई TCS राशि से कम है, तो आपको रिफंड मिलेगा।
रिफंड पाने के लिए करना होगा केवल यह:
- ITR फाइल करें
- ITR में TCS की राशि शामिल करें
- बैंक अकाउंट प्री-वैलिडेट हो
- प्रोसेसिंग के बाद रिफंड सीधे आपके खाते में आ जाएगा
सरकार टैक्स की सही गणना के बाद यह रकम बिना किसी परेशानी के वापस करती है।
एक उदाहरण समझें
मान लीजिए आपने 12 लाख रुपये की कार खरीदी और 1% यानी 12,000 रुपये TCS कट गया।
आपकी कुल सालाना टैक्स देनदारी मान लीजिए 8,000 रुपये है।
ITR फाइल करते समय:
- 8,000 आपकी वास्तविक देनदारी
- 12,000 TCS पहले ही कट चुका है
- बचे 4,000 रुपये सरकार आपको वापस कर देगी
इस तरह रिफंड के रूप में आपको फायदा होगा।
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कार खरीदने वालों के लिए बड़ी राहत
नई कार खरीदना कई भारतीयों के लिए बड़ी उपलब्धि होती है।
ऐसे में यह जानकर और अच्छा लगता है कि कार खरीद पर कटने वाला TCS व्यर्थ नहीं जाता, बल्कि आप इसे वापस पा सकते हैं।
यह सरकार की ओर से टैक्स संग्रह का एक तरीका है,
लेकिन अंत में उपभोक्ता अपने टैक्स सिस्टम को समझकर इसका पूरा लाभ उठा सकता है।
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